Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (PMMVY) – Rs. 6000 Pregnancy Aid Scheme
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (पीएमएमवीवाई) 2021, गर्भावस्था सहायता योजना प्रदान करने के लिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 6000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार देगी
प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर नया नाम संशोधित किया गया है, जिसके तहत सरकार पहले जीवित जन्म के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह, सरकार ने इस योजना के नाम पर भी “प्रधान मंत्री” जोड़ा है।
केंद्रीय कैबिनेट ने इसे और आकर्षक बनाने के लिए नए नाम Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (पीएमएमवीवाई) को मंजूरी दी है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अनुसार, पहले गर्भावस्था सहायता योजना इतनी सफल नहीं थी, यहां तक कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिनकी पहली गर्भावस्था 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद हुई है, वे अन्य पात्रता मानदंडों के अधीन योजना का लाभ उठा सकती हैं। लाभार्थी के लिए गर्भावस्था की तारीख और चरण की गणना एमसीपी कार्ड में उल्लिखित एलएमपी तिथि के आधार पर की जाएगी। पहले बच्चे के गर्भपात के मामले में, महिलाएं अपनी भावी गर्भावस्था के दौरान शेष किश्तों का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, एक लाभार्थी केवल एक बार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (PMMVY) – Purpose | प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) – उद्देश्य
हालाँकि, गर्भावस्था सहायता योजना गर्भवती महिलाओं को कई तरह से मदद करेगी लेकिन योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं:
- कामकाजी महिलाओं को उनके वेतन नुकसान के खिलाफ आंशिक मुआवजा प्रदान करना और उनका उचित आराम पोषण सुनिश्चित करना।
- नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और कुपोषण के प्रभाव को कम करना।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (पीएमएमवीवाई) जिसे पहले यूपीए शासन के दौरान इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में नामित किया गया था, अब इसका दूसरी बार नाम बदल दिया गया है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी।

PMMVY पंजीकरण / आवेदन पत्र | PMMVY Registration / Application Forms
मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलाओं को उस विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यान्वयन विभाग के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में पीएमएमवीवाई योजना के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है।
योजना के लिए पंजीकरण निर्धारित PMMVY Application Form भरकर और इसे आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के साथ जमा करके किया जा सकता है। पीएमएमवीवाई आवेदन / पंजीकरण फॉर्म का पूरा विवरण यहां लिंक पर उपलब्ध है – पीएमएमवीवाई पंजीकरण / आवेदन पत्र
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ
यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए लाभान्वित करेगी। लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से भेजी जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार निम्नलिखित के रूप में किश्तों में राशि का भुगतान करेगी। Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
- पहली किस्त : रु.1,000 गर्भावस्था के पंजीकरण के समय।
- दूसरी किस्त: रु.2,000 अगर वे गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच करते हैं तब।
- तीसरी किस्त : रु.2,000 जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित टीकों का पहला चक्र मिला हो।
PMMVY Installments
Installment | Conditions | Amount |
---|---|---|
First Installment | Early Registration of pregnancy | 1,000/- |
Second Installment | Received at least one ANC (can be claimed after 6 months of pregnancy) | 2,000/- |
Third Installment | i. Child Birth is registered ii. Child has received first cycle of BCG, OPV,DPT and Hepatitis-B or its equivalent/substitute | 2,000/- |
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किश्तें
पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत संस्थागत प्रसव के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन मिलेगा और जेएसवाई के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन को मातृत्व लाभ में शामिल किया जाएगा ताकि एक महिला को औसतन रु. 6000/- मिले.
पीएमएमवीवाई- रु. 6,000 गर्भावस्था सहायता योजना दिशानिर्देश
गर्भावस्था सहायता योजना की पात्रता मानदंड सहित संपूर्ण दिशानिर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से निचे दी गई लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किए जा सकता हैं – https://wcd.nic.in/sites/default/files/PMMVY%20Scheme%20Implemetation%20Guidelines%20._0.pdf
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (पीएमएमवीवाई) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की निम्न श्रेणी के लिए लागू नहीं होगी
- जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।
- जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ के प्राप्तकर्ता हैं।
PMMVY के बारे में विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.wcd.nic.in पर देखी जा सकती है।